ITR फाइलिंग डेडलाइन लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक
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ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 तय है। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है। समय पर फाइलिंग जरूरी।
नई दिल्ली / आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग को लेकर महत्वपूर्ण समयसीमा जारी की है। जिन छोटे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें 10 दिसंबर 2025 तक अपना ITR फाइल करना अनिवार्य है। यह समयसीमा चूकने वाले करदाताओं को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करने की अनुमति होगी।
वहीं, समयसीमा का पालन न करने पर आयकर विभाग नोटिस भी जारी कर सकता है। लेट फीस के रूप में 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों के लिए 1000 रुपये, और इससे अधिक इनकम वालों के लिए 5000 रुपये का शुल्क तय किया गया है। विभाग ने करदाताओं से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है ताकि वे जुर्माने और कानूनी जटिलताओं से बच सकें।
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ITR फाइलिंग की 10 दिसंबर 2025 डेडलाइन चूकने पर करदाता 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे, अन्यथा नोटिस मिल सकता है।
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छोटे बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, उन्हें ITR समयसीमा का पालन करना अनिवार्य है।
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लेट फीस 5 लाख तक की इनकम वालों के लिए 1000 और अधिक इनकम वालों के लिए 5000 रुपये तय की गई है, समय पर फाइलिंग जरूरी।